महराजगंज की न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने सोमवार को 29 साल पुराने लकड़ी चोरी के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी श्रवण को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1250 रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया।
यह मामला 1996 का है, जब देवरिया के रामपुर बुजुर्ग थाना सलेमपुर निवासी श्रवण के खिलाफ लकड़ी चोरी और अवैध भंडारण का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस की जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर लगे आरोप साक्ष्यों और गवाहों के बयानों से सिद्ध हुए हैं, साथ ही श्रवण द्वारा पहले जेल में बिताई गई अवधि को सजा में शामिल करते हुए एक दिन की अतिरिक्त न्यायिक अभिरक्षा का आदेश दिया।
करीब तीन दशक पुराने इस मामले के निस्तारण के साथ ही न्यायालय परिसर में मौजूद लोगों ने फैसले को कानून के शासन और न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती का प्रतीक बताया।





