
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को पलटते हुए हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए डिग्री अब सार्वजनिक नहीं होगी, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की डिग्री दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
दरअसल, CIC ने एक RTI एक्टिविस्ट की अर्जी पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि वह 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करे। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत दे दी है।