बृजमनगंज (महराजगंज) विवाहिता को अवैध तरीके से अपने पास रखने, दबाव बनाने और धमकी देने के मामले में नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित छह लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई विवाहिता के पिता अखिलेश पासवान की तहरीर पर बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गई है।
पीड़ित अखिलेश पासवान, निवासी ग्राम सभा मिश्रौलिया, ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी पुत्री संजना की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 18 फरवरी 2025 को रवि, निवासी ग्राम महुवा उर्फ महुई टोला पौड़ियां, थाना फरेंदा से हुई थी। आरोप है कि 5 दिसंबर 2025 को अश्वनी मौर्य, निवासी ग्राम सभा दुबौलिया टोला हरपुर, उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया।
घटना के चार दिन बाद पीड़ित द्वारा पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया। इसके बाद नगर के व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन जायसवाल उर्फ मंटू जायसवाल अपनी गाड़ी से विवाहिता, आरोपी युवक, उसके पिता और सहयोगियों को लेकर थाने पहुंचे। आरोप है कि वहां विवाहिता पर दबाव बनाकर उसे परपुरुष के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया। विरोध करने पर मारपीट और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई।
पीड़ित का आरोप है कि उनकी पुत्री वर्तमान में विवाहित होने के बावजूद परपुरुष के साथ रहने को मजबूर है।
इस संबंध में थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि अखिलेश पासवान की तहरीर के आधार पर विवाहिता संजना, आरोपी अश्वनी मौर्य, उसके पिता रामबृक्ष मौर्य, माता रमावती देवी, बहन अंजली मौर्य, सभी निवासी ग्राम सभा दुबौलिया टोला हरपुर, तथा व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन जायसवाल उर्फ मंटू जायसवाल, निवासी ग्राम सभा शाहाबाद, के विरुद्ध विवाहिता को विधि विरुद्ध तरीके से अपने पास रखने, धमकी देने एवं एससी/एसटी सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।




