
सरकार का बड़ा फैसला – 2000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा कोई GST :
आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि 2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 22 जुलाई को राज्यसभा में यह जानकारी दी।
मॉनसून सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि जीएसटी काउंसिल ने UPI ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स लगाने की सिफारिश नहीं की है, और न ही सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है।
उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है, जिसमें केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, यह काउंसिल ही जीएसटी दरों और छूटों पर अंतिम निर्णय लेती है।
इस बयान के बाद उन करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिली है जो दैनिक लेनदेन के लिए UPI का व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं।