
ग्राम मिश्रौलिया के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाया गया, राजस्व विभाग द्वारा न्यायालय आदेश का पालन :
महराजगंज (फरेन्दा), 11 जुलाई 2025 — तहसील फरेन्दा के ग्राम मिश्रौलिया (टोला – लोहरसन) स्थित राजस्व अभिलेखों में दर्ज सार्वजनिक खेल मैदान से अवैध अतिक्रमण को राजस्व विभाग द्वारा विधिसम्मत ढंग से हटाया गया, यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 के अंतर्गत योजित वाद संख्या टी202405470406035 में पारित आदेश के अनुपालन में संपन्न की गई।
राजस्व अभिलेखों के अनुसार, आराजी संख्या 788, रकबा 0.091 हे० में से 0.008 हे० भूमि खेल मैदान के रूप में दर्ज है, दिनांक 25 जुलाई 2024 को प्रस्तुत लेखपाल रिपोर्ट में इस भूमि पर श्रीमती अमरावती पत्नी श्री झिनक द्वारा कच्चा निर्माण व टीन शेड स्थापित कर अतिक्रमण किए जाने की पुष्टि की गई थी।

न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश

कार्यालय तहसीलदार फरेन्दा, जनपद-महराजगंज (आदेश)
प्रशासन द्वारा आरसी प्रपत्र-20 निर्गत कर वैधानिक प्रक्रिया के तहत तामील की गई, प्रतिवादी द्वारा 17 फरवरी 2025 को अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति दाखिल करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, किंतु निर्धारित समयावधि में कोई विधिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।
राजस्व न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत 29 मई 2025 को पारित निर्णय में प्रतिवादी के कब्जे को अवैध घोषित करते हुए संबंधित भूमि से बेदखली के आदेश पारित किए गए, पत्रावली में यह भी उल्लेखित है कि प्रतिवादी को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वैकल्पिक आवास स्वीकृत हो चुका है।
“न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नायब तहसीलदार फरेन्दा की अध्यक्षता में गठित राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया तथा भूमि को पुनः खेल मैदान के रूप में सुरक्षित किया”।
हटाये गए अतिक्रमण की तस्वीरें :–



