फरेंदा न्यायालय का फैसला तीन पुराने मामलों में अभियुक्तों को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और जुर्माना

फरेंदा न्यायालय का फैसला: तीन पुराने मामलों में अभियुक्तों को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और जुर्माना :

महराजगंज जनपद के फरेंदा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन अलग-अलग पुराने मामलों में अपना फैसला सुनाया है, न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा तथा जुर्माने की सजा दी है।

पहला मामला (1992): पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के सहजनवा बाबू गांव निवासी लहुरी पर मारपीट और गाली-गलौच का आरोप था, न्यायालय ने उन्हें एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और ₹1000 जुर्माने की सजा सुनाई।

दूसरा मामला (1996): ठूठीबारी थाना क्षेत्र के रामनगर गांव निवासी रामप्रीत पर पशुओं की अवैध बिक्री का आरोप था, उन्हें भी एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और ₹1000 का जुर्माना लगाया गया।

तीसरा मामला (1995): फरेंदा थाना क्षेत्र के छितही बुजुर्ग गांव निवासी प्रेम पर मारपीट और गाली-गलौच का आरोप था। न्यायालय ने उन्हें एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और ₹500 जुर्माने की सजा दी।

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