
महराजगंज ; परिवहन विभाग सिर्फ यात्री वाहनों पर ही नियम उल्लंघन पर कार्रवाई नहीं बल्कि मालवाहक वाहनों में नियम का अनुपालन न करने पर कार्रवाई की तैयारी में है।
एक जून से जनपद में परिवहन विभाग व यातायात पुलिस संयुक्त अभियान चलाएंगे, नियम तोड़ने पर पहली बार पांच हजार रुपये तो दूसरी बार वाहन पंजीकरण निरस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे।
जिले में 24707 ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए पंजीकृत हैं, लेकिन 200 से अधिक का उपयोग काॅमर्शियल उपयोग भवन निर्माण सामग्री विक्रेता ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट पहुंचाने में करते हैं।
ट्रैक्टर-ट्राॅली पर मजदूरों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है, इसके अलावा पिकअप इत्यादि पर भी सवारी बिठा लिए जाते हैं, लेकिन अब ऐसा करते मिले तो परिवहन विभाग और यातायात पुलिस दोनों जुर्माना लगा सकेंगे।
पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार का जुर्माना तो दूसरी बार वाहन पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई होगी