सिद्धार्थनगर।
जिले में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अब बेहद महंगा साबित हो सकता है। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिना प्रशासनिक अनुमति ड्रोन उड़ाने पर राष्ट्रद्रोह (Sedition) का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, हाल ही में जिले में रात के समय उड़ते ड्रोन देखे गए, जिससे ग्रामीणों और प्रशासन में दहशत फैल गई थी।
जिले में 146 पंजीकृत ड्रोन ऑपरेटरों को 24 घंटे के भीतर अपने-अपने थाने में विवरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में जानकारी न देने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी।
अयोध्या ; राम मंदिर समेत पूरे अयोध्या में भी ड्रोन पर सख्त रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और गंभीर मामलों में NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अयोध्या में पहले भी संदिग्ध ड्रोन गतिविधियां देखी जा चुकी हैं। एक घटना में पुलिस ने राम मंदिर क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे ड्रोन को गिराकर निष्क्रिय किया था। वर्तमान में मंदिर क्षेत्र में एंटी-ड्रोन सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है और पूरे जिले में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।







