उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं से जुड़ा एक अहम आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत अब प्रदेश में महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। इसके लिए सरकार ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
आदेश में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा गया है कि वर्कप्लेस पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, सभी स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती अनिवार्य होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी राजपत्र आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को डबल वेतन दिया जाएगा। यह कदम राज्य में महिलाओं को अधिक रोजगार अवसर देने और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।





