
‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में अहम बदलाव किए हैं, अब विवाह समारोह में कन्याओं को उपहार स्वरूप सिंदूर दान भी किया जाएगा, इस पहल को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और विवाह की परंपराओं को सम्मान देने के कदम के रूप में देखा जा रहा है।
इसके साथ ही योजना की पात्रता में भी संशोधन किया गया है। अब कन्या पक्ष की वार्षिक आय सीमा दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है, वहीं, प्रति जोड़े दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर अब एक लाख रुपये कर दी गई है।
योजना का लाभ उठाने के लिए यह अनिवार्य है कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।