महराजगंज में मनरेगा मजदूर संघ ने ग्रामीण बेरोजगारों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत रोजगार सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, संघ ने बताया कि मनरेगा अधिनियम-2005 के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रति वर्ष 100 दिनों के रोजगार का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण रोजगार की मांग में कमी आई है और मनरेगा कार्यों में भी गिरावट देखी जा रही है, संघ के अनुसार जिले में बड़ी संख्या में जॉब कार्ड धारक निष्क्रिय हो चुके हैं, जिसके चलते मनरेगा योजना का लाभ पात्र लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है।
इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मनरेगा मजदूर संघ ने 1 जनवरी 2026 से एक व्यापक जागरूकता एवं सर्वेक्षण अभियान शुरू करने की घोषणा की है, अभियान के तहत ग्रामीण श्रमिकों को मनरेगा से जुड़े उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी, रोजगार मांग पत्र भरवाने में सहायता की जाएगी, साथ ही नए जॉब कार्ड बनवाने और पुराने जॉब कार्ड के नवीनीकरण में सहयोग किया जाएगा।
संघ ने यह भी बताया कि अभियान के दौरान जो श्रमिक स्वेच्छा से संगठन की वार्षिक सदस्यता लेंगे, उन्हें संघ का सदस्य बनाया जाएगा, इसका उद्देश्य मजदूरों के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना और क्षेत्रीय स्तर पर उनके अधिकारों की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाना है।
ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से यह भी अनुरोध किया गया कि जिला प्रशासन मनरेगा विभाग, ग्राम पंचायतों, खंड विकास कार्यालयों और अन्य संबंधित विभागों के माध्यम से इस अभियान में आवश्यक सहयोग प्रदान करे, ताकि ग्रामीण बेरोजगारों को उनके अधिकारों की जानकारी और रोजगार दोनों सुनिश्चित हो सकें।
News Reported by : Jaynendra Upadhyay, Reporter-(Up Live Express)





