नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, CBI ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल करते हुए हाई कोर्ट के उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है, जिसमें दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में उन्नाव रेप केस में आजीवन कारावास की सजा पाए कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए जमानत मंजूर की थी, इस फैसले के खिलाफ CBI का कहना है कि मामला गंभीर प्रकृति का है और हाई कोर्ट के आदेश से न्याय की प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
CBI ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि सजा निलंबन और जमानत का आदेश कानून की भावना के अनुरूप नहीं है और इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस फैसले की समीक्षा जरूरी है।
अब इस मामले में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाना है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद यह तय होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा या उसमें बदलाव किया जाएगा।





