महराजगंज। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) पीसी कुशवाहा की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाया, आरोपी शैलेंद्र गुप्ता को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा दी गई है।
मामला इस प्रकार है :
घटना 5 अक्टूबर 2023 की है, पीड़िता का बयान 6 नवंबर 2023 को दर्ज हुआ और 23 जनवरी 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया।
किशोरी अपनी बड़ी बहन के साथ रोहतक (हरियाणा) गई हुई थी, वहां पेट में दर्द होने पर जब उसे डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि वह गर्भवती है, इस खुलासे के बाद बहन ने पूछताछ की, तो किशोरी ने बताया कि करीब 8 महीने पहले महराजगंज स्थित अपने गांव में ही गांव के निवासी शैलेंद्र गुप्ता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।
आरोपी शैलेंद्र गुप्ता की गांव में फोटोग्राफी और मोबाइल गाने डाउनलोड करने की दुकान थी। पीड़िता गाना डाउनलोड करवाने गई थी, तभी आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। इसी घटना के परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 अक्टूबर 2023 को एफआईआर रोहतक सिटी थाने में दर्ज हुई। लेकिन घटनास्थल महराजगंज होने के कारण केस को उचित माध्यम से महराजगंज पुलिस को भेजा गया। इसके बाद थाना चौक में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जांच और फैसला :
पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शैलेंद्र गुप्ता उर्फ शिवा को दोषी पाया, अभियोजन पक्ष ने अदालत में ठोस गवाही और साक्ष्य प्रस्तुत किए। पीड़िता की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट को निर्णायक मानते हुए विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया और सख्त सजा सुनाई।





