
महराजगंज में 26 साल पुराने चोरी के मामले में सोमवार को बड़ा फैसला आया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी गुड्डू उर्फ राजेश (निवासी- भुवनी, थाना घुघुली) को दोषी ठहराया।
कोर्ट ने आरोपी की जेल में पहले से बिताई गई करीब 25 साल की अवधि को ही सजा मानते हुए 2000 रुपये का अर्थदंड लगाया। तय समय में जुर्माना न भरने पर उसे दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
यह मामला 1999 का है, जब घुघुली थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात दर्ज हुई थी। पुलिस ने जांच के दौरान गुड्डू उर्फ राजेश को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर आरोपपत्र दाखिल किया।
लंबे समय तक चले मुकदमे में गवाहों के बयान और बरामदगी रिपोर्ट समेत ठोस सबूत पेश हुए, जिनके आधार पर आरोप सिद्ध हुए। न्यायालय ने माना कि आरोपी के पास चोरी का सामान पाया जाना कानून के तहत गंभीर अपराध है।