समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान को भड़काऊ भाषण से जुड़े एक अन्य मामले में बड़ी राहत मिली है, एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में उन्हें दोषमुक्त करार दिया है।
यह मामला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला की ओर से 2 अप्रैल 2019 को शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था, शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आजम खान ने तत्कालीन जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, SDM सदर और सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ विवादित और भड़काऊ बयान दिए थे।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर मोहम्मद आजम खान को दोषमुक्त करार दिया, जिससे उन्हें इस प्रकरण में बड़ी कानूनी राहत मिली है।





