नई दिल्ली। उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े यूजीसी (UGC) के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “हमें पता है कि क्या हो रहा है। याचिका में मौजूद सभी कमियों को दूर किया जाए।” उन्होंने यह भी कहा कि मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि यूजीसी रेगुलेशन-2026 के तहत बनाए गए रेगुलेशन 3 (c) को लागू करने पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्ष 2026 के नए नियमों के अंतर्गत बनाई गई व्यवस्था सभी जातियों के व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।





