सरकार का स्वास्थ्य पर जोर, सिगरेट और पान मसाला पर 40% GST लागू:

अगर आप सिगरेट या पान मसाला के शौकीन हैं, तो आज से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार ने इन उत्पादों पर 40% जीएसटी के साथ नया उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) और हेल्थ सेस लागू कर दिया है।

3 सितंबर 2025 को किए गए बदलावों के बाद अब 1 फरवरी से पान मसाला, खैनी और गुटखा जैसे तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी लगेगा। इससे पहले इन उत्पादों पर 28% जीएसटी के साथ ‘कंपनसेशन सेस’ लागू था।

सिगरेट पर भी उसकी लंबाई के आधार पर नई एक्साइज ड्यूटी तय की गई है। यह ड्यूटी 2.05 से लेकर 8.50 प्रति स्टिक तक होगी। इसके अलावा, तंबाकू उत्पादों की तरह सिगरेट पर भी 40% जीएसटी लागू किया गया है।

हालांकि, बीड़ी पीने वालों को कुछ राहत दी गई है। सरकार ने बीड़ी पर जीएसटी की दर घटाकर 18% कर दी है, इन बदलावों के बाद तंबाकू उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

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