नई दिल्ली: वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित साजिश मामले में आरोपी गुलफिशा फातिमा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है, अदालत से जमानत आदेश के बाद संबंधित ट्रायल कोर्ट में आवश्यक बॉन्ड और जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने पर उनकी रिहाई संभव हो सकी।
गुलफिशा फातिमा पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम – UAPA सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज था, वह बीते करीब पांच वर्षों से न्यायिक हिरासत में थीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान यह देखते हुए जमानत दी कि आरोपियों की लंबे समय से हिरासत बनी हुई है और ट्रायल में अभी समय लग सकता है।
इसी मामले में मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान और मोहम्मद सलीम खान को भी जमानत के बाद जेल से रिहा किया गया है। अदालत ने सभी आरोपियों पर कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें बिना अनुमति देश से बाहर न जाना और नियमित रूप से कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करना शामिल है।
वहीं, इसी मामले के अन्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को अभी तक जमानत नहीं मिली है और वे न्यायिक हिरासत में बने हुए हैं, मामले की सुनवाई संबंधित अदालत में जारी है।





