यूपी सरकार- अब Aadhaar Card जन्म-तिथि का प्रमाण नहीं, नया आदेश जारी :

लखनऊ, 28 नवंबर 2025 — उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए आधार कार्ड को जन्म-तिथि (Date of Birth) प्रमाण के रूप में मान्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है। राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि किसी भी आवेदन, सत्यापन या सरकारी प्रक्रिया में अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण के आधार पर स्वीकार न किया जाए।

सरकारी आदेश के अनुसार, आधार कार्ड में दर्ज जन्म-तिथि केवल “अनुमानित/स्वघोषित” मानी जाती है, इसलिए इसे आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। नई व्यवस्था के तहत नागरिकों को जन्म-तिथि प्रमाण के लिए मान्य दस्तावेज जैसे—

* जन्म प्रमाण पत्र
* स्कूल की TC/शैक्षणिक प्रमाणपत्र
* पासपोर्ट
* सरकारी रजिस्टर में उपलब्ध जन्म-तिथि रिकॉर्ड


अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी विभाग इस आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करें और नागरिकों को भी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

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