लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के युवाओं को बड़ी राहत देते हुए पुलिस भर्ती को लेकर अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने पुलिस और जेल विभाग में होने वाली 32,679 पदों की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की एकमुश्त छूट देने की घोषणा की है।
यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया है, जिसके तहत संबंधित विभाग द्वारा सरकारी आदेश (GO) भी जारी कर दिया गया है। सरकार का यह कदम उन अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है, जो भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण आयु सीमा पार कर चुके थे।
इन पदों पर लागू होगी आयु छूट :
सरकारी आदेश के अनुसार यह आयु छूट निम्न पदों पर लागू होगी—
* आरक्षी (पुरुष/महिला)
* प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC)
* विशेष सुरक्षा बल (SSF)
* महिला बटालियन
* जेल वार्डर
सभी वर्गों को मिलेगा लाभ :
सरकार द्वारा दी गई यह आयु सीमा में छूट सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों पर लागू होगी, इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत बनाना और अधिक से अधिक युवाओं को अवसर प्रदान करना है।
युवाओं में खुशी की लहर :
इस फैसले के बाद प्रदेश के लाखों पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। लंबे समय से आयु छूट की मांग कर रहे युवाओं ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है।







