महाराजगंज | जनपद में होमगार्ड स्वयंसेवक भर्ती 2025–26 को लेकर जिला कमांडेंट ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भर्ती के नाम पर किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग करना पूर्णतः अवैध, धोखाधड़ी एवं दंडनीय अपराध है।
जिला कमांडेंट सतीश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि होमगार्ड स्वयंसेवक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट आधारित होगी। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न की जाएगी।
उन्होंने युवाओं एवं उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी दलाल, एजेंट, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया संदेश अथवा कथित प्रभावशाली व्यक्ति के झांसे में न आएं। भर्ती केवल आधिकारिक प्रक्रिया और निर्धारित मानकों के आधार पर ही की जाएगी।
जिला कमांडेंट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति भर्ती के नाम पर रिश्वत मांगता है या किसी प्रकार का प्रलोभन देता है, तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने को दें। यह सूचना युवाओं और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उक्त नोटिस की प्रतिलिपि मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड गोरखपुर, समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं जिला सूचना अधिकारी महाराजगंज को सूचनार्थ प्रेषित की गई है। इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाना है।
News Reported by : Jaynendra Upadhyay, Reporter-(Up Live Express)







