
महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने गुरुवार को करीब 34 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी मोलई निवासी पिपरिया, थाना श्यामदेउरवा, जनपद महराजगंज को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि व एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई, साथ ही न्यायालय ने उस पर 1250 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार, मामला वर्ष 1991 का है, आरोप था कि आरोपी ने जंगल से चोरी-छिपे लकड़ी काटकर ले जाने का अपराध किया था। इस दौरान फरेंदा पुलिस ने लकड़ी बरामद कर उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। लंबी सुनवाई के बाद अंततः न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।