‘I Love You’ कहना यौन उत्पीड़न नहीं’: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा “I Love You” कहना केवल उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जिसे यौन इरादे या आपराधिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता, अदालत ने यह टिप्पणी एक 10 साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई के दौरान की, जिसमें आरोपी व्यक्ति पर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप था।

अदालत ने पाया कि आरोपी ने केवल “I Love You” कहा था, और उसके व्यवहार में किसी प्रकार की जबरदस्ती, अनुचित स्पर्श या यौन दुर्व्यवहार का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था, इस आधार पर अदालत ने माना कि केवल भावनात्मक शब्दों का उपयोग करना, जब तक वह धमकी, दबाव या अनुचित व्यवहार से जुड़ा न हो, उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

न्यायालय ने यह भी कहा कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और हर मामले की जांच उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए, इस फैसले के तहत आरोपी को बरी कर दिया गया।

यह निर्णय न केवल इस विशेष मामले में अहम रहा, बल्कि यह आने वाले समय में भावनात्मक और यौन अपराधों की कानूनी व्याख्या को लेकर एक नई दिशा भी प्रदान कर सकता है।

इस फैसले पर आपकी क्या राय है…!

  • Related Posts

    रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग शुरू, ₹3,170 तक पहुंचा टिकट का दाम:
    • October 22, 2026

    रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण: द राइज ऑफ ए लेजेंड’ की रिलीज से पहले बढ़ी चर्चा, 3,170 तक पहुंची टिकट की कीमत, रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण: द राइज…

    Continue reading
    बृजमनगंज में भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हृदय उपाध्याय का भव्य स्वागत, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह:
    • October 18, 2026

    बृजमनगंज, महराजगंज। बृजमनगंज में भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हृदय उपाध्याय के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। फूल-मालाओं और नारों के बीच हुए इस स्वागत कार्यक्रम…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *