
समाजवादी पार्टी के नेता और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को बड़ी राहत मिली है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उन्हें 45 दिन बाद जमानत दे दी है।प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विनय शंकर तिवारी को लखनऊ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था, उन पर बैंक ऑफ इंडिया के क्लस्टर से 754 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप है।पूर्व विधायक तिवारी को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत किए गए कामों के लिए गिरफ्तार किया गया था, ED का आरोप है कि बैंक से लिए गए लोन को उन्होंने फर्जी दस्तावेज के जरिए हड़प लिया और पैसे का दुरुपयोग किया।सिंगल बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने जमानत दी है। उन्होंने ED को फटकार भी लगाई, पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनकी कंपनी के डायरेक्टर अजीत पांडे को एक साथ जमानत मिली है।