वाराणसी नगर निगम ने शहर को स्वच्छ रखने और सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखने के लिए नई स्वच्छता जुर्माना सूची जारी की है। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता नियम 2021के तहत लागू की गई है।

जुर्माना सूचि
निगम प्रशासन के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक स्थान पर थूकता है, तो उस पर 250 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, पालतू कुत्ते को सड़क या सार्वजनिक स्थल पर मलत्याग कराने पर 500 का जुर्माना देना होगा।
नगर निगम ने बताया कि कुल 33 श्रेणियों के उल्लंघनों पर अलग-अलग जुर्माने तय किए गए हैं। इनमें सड़क पर कूड़ा फेंकना, घर में 24 घंटे से अधिक समय तक कूड़ा जमा रखना, नालियों में गंदगी फैलाना जैसे कार्य शामिल हैं।
निगम अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “स्वच्छ वाराणसी – स्वच्छ भारत” मिशन के तहत चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य शहर में स्वच्छता और नागरिक अनुशासन को बढ़ावा देना है।







