गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 28% GST नियम को दी मंजूरी:

ऑनलाइन और फैंटसी गेमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गेमिंग कंपनियों को राहत देने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों द्वारा दांव पर लगाई गई पूरी रकम पर 28% जीएसटी देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस गेम में पैसे दांव पर लगाए जाते हैं, वह सट्टेबाजी की श्रेणी में माना जाएगा। यह नियम फैंटसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होगा। इसके साथ ही, गेमिंग कंपनियों की उन सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया, जिनमें सरकार द्वारा जारी जीएसटी नोटिस और टैक्स नियमों को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने CGST कानून और उससे जुड़े नियमों को वैध ठहराते हुए सरकार के फैसले को बरकरार रखा।

  • Related Posts

    पहली ही बारिश में ढही लाखों की बाउंड्री वॉल, धानी बाजार के सुंदरीकरण पर उठे बड़े सवाल:
    • July 11, 2026

    महराजगंज: धानी बाजार | महराजगंज जनपद के धानी बाजार क्षेत्र से विकास कार्यों में गंभीर लापरवाही और निर्माण की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है।…

    Continue reading
    ईरान को ट्रंप की सीधी धमकी, कहा हमला हुआ तो अमेरिका देगा विनाशकारी जवाब:
    • July 11, 2026

    अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी सैन्य चेतावनी देते हुए दावा…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    पहली ही बारिश में ढही लाखों की बाउंड्री वॉल, धानी बाजार के सुंदरीकरण पर उठे बड़े सवाल:
    ईरान को ट्रंप की सीधी धमकी, कहा हमला हुआ तो अमेरिका देगा विनाशकारी जवाब:
    ‘श्री रामभूमि’ में अशोक सिंघल बनेंगे अनुपम खेर, फर्स्ट लुक आया सामने:
    अब सस्ते मिल सकते हैं Smartphone और Laptop, सरकार ने हटाई बेसिक कस्टम ड्यूटी:
    बृजमनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था उजागर, सीएमओ ने लगाई फटकार: