बृजमनगंज, महराजगंज। बृजमनगंज थाना पुलिस ने माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 22 अभियोगों से संबंधित कुल 118 लीटर अवैध कच्ची एवं देशी शराब को नष्ट कराया। यह शराब थाने के मालखाने में लंबित थी, जिसका सोमवार, 2 नवंबर 2026 को नियमानुसार निस्तारण किया गया।

अवैध कच्ची एवं देशी शराब को नष्ट कराया गया
पुलिस अधीक्षक महराजगंज शक्तिमोहन अवस्थी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में यह कार्रवाई की गई। अवैध शराब के निस्तारण के लिए माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेन्दा द्वारा 17 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया गया था।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 2 नवंबर को क्षेत्राधिकारी फरेन्दा, आबकारी निरीक्षक फरेन्दा, सहायक अभियोजन अधिकारी फरेन्दा महराजगंज तथा न्यायालय लिपिक अकबाल अहमद की उपस्थिति में निस्तारण की कार्रवाई संपन्न हुई।
इस दौरान नियमानुसार वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई। इसके बाद थाना गेट के पास चिन्हित स्थान पर गड्ढा खुदवाकर समस्त शराब को नष्ट कराया गया। कार्रवाई के दौरान थानाध्यक्ष बृजमनगंज मदनमोहन मिश्र, उपनिरीक्षक दीपक कुमार, मुख्य आरक्षी अमरनाथ यादव एवं मालखाना मोहर्रिर मौजूद रहे।
पुलिस के अनुसार, शराब के निस्तारण की पूरी प्रक्रिया माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए विस्तृत आदेशों एवं निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए पूरी की गई।
निस्तारित माल का विवरण:-
– आबकारी अधिनियम के कुल 22 अभियोग।
– कुल 118 लीटर अवैध कच्ची एवं देशी शराब।















































