गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह कार्रवाई वर्ष 2018 में साहिबाबाद में दर्ज मारपीट के मामले की सुनवाई के दौरान उनकी गैरहाजिरी के बाद की गई। कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश भी दिया है।
मामला साहिबाबाद में आयोजित एक शादी समारोह से जुड़ा है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि समारोह के दौरान चंद्रशेखर आजाद और उनके साथ मौजूद लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा उन्हें धमकी दी।
इस मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और प्रकरण अदालत में विचाराधीन है। हालांकि, चंद्रशेखर आजाद और अन्य आरोपियों पर लगाए गए आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं।
















































