चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ NBW जारी, संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया के आदेश:

गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह कार्रवाई वर्ष 2018 में साहिबाबाद में दर्ज मारपीट के मामले की सुनवाई के दौरान उनकी गैरहाजिरी के बाद की गई। कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश भी दिया है।

मामला साहिबाबाद में आयोजित एक शादी समारोह से जुड़ा है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि समारोह के दौरान चंद्रशेखर आजाद और उनके साथ मौजूद लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा उन्हें धमकी दी।

इस मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और प्रकरण अदालत में विचाराधीन है। हालांकि, चंद्रशेखर आजाद और अन्य आरोपियों पर लगाए गए आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं।

  • Related Posts

    फ्लाईदुबई की फ्लाइट में को-पायलट ने कैप्टन स्मित पर किया चाकू से हमला, घायल होने के बावजूद बचाई 174 यात्रियों की जान:
    • October 1, 2026

    फ्लाईदुबई फ्लाइट: बीते दिन दुबई से इस्राइल जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में 9/11 जैसे हमले की आशंका से हड़कंप मच गया। विमान में 174 यात्री और क्रू सवार थे,…

    Continue reading
    सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी से पुलिस व्यवस्था पर नई बहस, क्या भंग हो सकती है पूरी राज्य पुलिस?
    • October 1, 2026

    Supreme Court: उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया तल्ख टिप्पणी के बाद देशभर में पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी जवाबदेही को लेकर नई बहस शुरू…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *